भिवाड़ी कोर्ट परिसर में पानी की टंकी गिरने के प्रकरण में सहायक अभियंता निलंबित

 जयपुर। जलदाय विभाग ने अलवर जिले के भिवाड़ी कोर्ट परिसर में शहरी जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी गिरने के प्रकरण मेें जलदाय विभाग ने संबंधित सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (प्रशासन) को निर्देश दिये है कि वे अपनी देख-रेख में सतर्कता तथा गुणवता नियंत्रण शाखा में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से टंकी गिरने की घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट 10 दिवस में राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् संवेदक फर्म के विरूद्ध नियमानुसार डिबारमेन्ट या निलम्बन अथवा ब्लैक लिस्टिंग या असूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जायेगी। जलदाय विभाग ने ज्वाइंट वेन्चर पार्टनर्स मैसर्स डब्ल्यू.पी.आई.एल एवं मैसर्स एस.एम.एस द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन सभी कार्यो की शत प्रतिशत जांच कर 30 दिवस में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित अधिशाषी  अभियंताओं को को निर्देशित किया जा रहा है। जलदाय विभाग ने समस्त अधिशाषी अभियंताओं को उनके क्षेत्राधिकार में निर्माणाधीन मुख्य संरचनाओं यथा उच्च जलाशयों की सुरक्षा जांच रिपोर्ट दो माह की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिये गये है।