प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थियों को मिला पंजीकरण कार्ड
बता दें कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर प्रतिमाह 3 हजार रूपये पेंशन मिलेगी। यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एवं कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार भी श्रमिक के पेंशन खाते में बराबर धनराशि का योगदान करेगी। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उसके पास अपना आधार कार्ड एवं बचत/जन धन खाते का दस्तावेज होना चाहिए।
गौरतलब है कि असंगठित कामगारों की वृद्वावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 से लागु की गयी है। इस योजना के पात्र रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड दे मील कामगार, बोझ उठाने वाले कामगार, ईट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, खेतीहर कामगार, बीड़ी बनाने वाले कामगार शामिल किए गए हैं। उनके अलावा, हथकरघा कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा कार्यकर्ता, मनरेगा श्रमिक, निर्माण श्रमिक, विभिन्न प्रकार की 127 श्रेणियों के लाभार्थी होंगे।
बता दें कि यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान किया है और 60 वर्ष से पहले वह किसी भी कारण से स्थाई रूप से अक्षम हो गया है और इस योजना को जारी रखने में असमर्थ है तो उसका जीवन साथी इस योजना को जारी रखने का हकदार होगा।
इस कार्यक्रम में जितेन्द्र कुमार- अपर जिलाधिकारी प्रशासन, पंकज सिंह राणा- उपश्रमायुक्त, सिद्वार्थ मोदियानी- सहायक श्रमायुक्त, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर हिमांशु जोशी, समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी गाजियाबाद तथा श्रमिक व श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।