इस बाबत नगर निगम द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर आमजन नगर निगम के टोलफ्री नंबर 18001803012, दूरभाष नंबर 0120-2790369, 2791418 पर अपनी समस्या दर्ज कराकर त्वरित निस्तारण करा सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, मंगलवार को अपराह्न लगभग 4:30 बजे एक सज्जन नगर आयुक्त से उनके कार्यालय कक्ष में मिलने आये तथा अपना परिचय देने हेतु प्लास्टिक का परिचय पत्र (विजिटिंग कार्ड) प्रस्तुत किया, जबकि प्लास्टिक का प्रयोग करना प्रतिबंधित है।
लिहाजा, उनके इस कृत्य पर नगर आयुक्त द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित व्यक्ति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 243थ के तहत अर्थदंड वसूल करने हेतु अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार द्वारा संबंधित व्यक्ति से अंकन रुपये 500/- का जुर्माना वसूला गया।