निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कानूनी कार्यवाही

जैसलमेर। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। शहरी क्षेत्रों मे निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।