राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता किसी बाजार, शासकीय अथवा अर्द्वशासकीय संस्थाओं को जबरन बन्द नहीं करायेगा तथा रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग अवरूद्व नहीं करेगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी निजी भवनों व किसी वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के झंडा या बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। अपने वाहन पर भी कोई ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा, जो मोटर वहीकल एक्ट में अनुमन्य न हो।
प्रशिक्षण में नगर आयुक्त ने बताया कि बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं भेजे जाएंगे। बिना सक्षम अधिकारी से विज्ञापन स्वीकृत कराये यूटयूव, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प आदि पर विज्ञापन प्रकाशित नहीं करायेगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग, सभा, जलूस या अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं करेगा। अनुमति के उपरान्त भी लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य बिलकुल नहीं किया जायेगा। राजनैतिक सभाएं कराने हेतु धार्मिक स्थलों का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं के स्वामियों से अनुमति लेने के उपरान्त ही संस्थाओं के मैदान प्रयोग किये जाएंगे।
नगर आयुक्त श्री चंद ने आगे बताया कि चुनाव आयोग ने इस वर्ष चुनाव सुगम कराने हेतु सीविजिल के नाम से एक एप बनाया है, उसको क्रियाशील किया जायेगा। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को नया खाता खोलना होगा। निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रत्याशी या पार्टी कार्यकर्ता कोई भी उपहार जैसे, लैपटॉप, मोबाईल, धनराशि व शराब का वितरण नहीं करेगा। यह दण्डनीय अपराध है और आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आयोग के अधीन हैं, जो भी आपको निर्देशित किया जा रहा है, आयोग के निर्देशानुसार ही किया जा रहा है। क्योंकि जनपद में धारा-144 लागू है। आगामी 18 मार्च से नामाकंन की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। हमारी सभी टीमें गठित की जा चुकी हैं। निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा किये गये व्यय का हिसाब रखा जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नगर, नगर मजिस्ट्रेट सहित बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।