गाजियाबाद। यदि आप फायर ब्रांड नेताओं से जुड़े फोटो के सहारे अपने उत्पाद को बाजारों में प्रोत्साहित करने के आदि हो चुके हैं तो ये चुनावी माहौल आपके प्रतिकूल है और आप आदर्श चुनाव आचार संहिता की जद में आ चुके हैं।
इस बाबत अपर जिलाधिकारी नगर शैलेन्द्र कुमार ने दो टूक कह दिया है कि गत 10 मार्च से ही लोक सभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही आचार सहिता लागू हो चुकी है। लिहाजा, ऐसे उत्पादों को बेचकर या उसके कारोबार को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि मार्केट में किसी विशेष पार्टी के लोगों के फोटो लगाकर रंग व पिचकारी को बेचा जा रहा है, जो कि आदर्श आचार सहिता का उल्लघंन है।
इस सम्बन्ध में श्री कुमार ने निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति ऐसे स्टॉक रख रहे हैं, या जहां से ऐसे उत्पादों की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर इस व्यवसाय में जो भी अन्य व्यक्ति शामिल हैं, उन सबको आदर्श आचार सहिता के उल्लघंन के विषय में नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।