दिल्ली में कार्यरत यूपी के मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश दें -चुनाव आयोग







नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान करने वाले दिल्ली -एनसीआर के कामकाजी मतदाताओं को एक दिन का अवकाश दिया जाएगा और वेतन में कटौती भी नहीं की जाएगी। इस आशय के निर्देश दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने बुधवार को जारी किए। सीईओ के इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो रोजगार के सिलसिले में रोजाना दिल्ली आते हैं। मगर, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वहां मतदाता के रुप में पंजीकृत हैं।  

 

सीईओ के मुताबिक चुनाव के दौरान मतदान करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के साथ तमाम निजी व सार्वजनिक संस्थानों की भी है। उन्हने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के उपबंध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में कार्यरत तथा मतदान के पात्र सहारनपुर, शामली, मुजफरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर तथा बुलंदशहर  में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लोक सभा चुनाव, 2019 में अपना मत डालने के लिए मतदान की तिथि 11 अप्रैल, 2019 को एक दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा।

 

सीईओ ने बताया कि उक्त अवकाश के कारण कर्मचारी का कोई भी वेतन काटा या रोका नहीं जाएगा। अगर, कोई व्यक्ति इस आधार पर नियुक्त है कि उसे ऐसे दिन के लिए सामान्यत: कोई वेतन प्राप्त नहीं होगा तब भी उस व्यक्ति को ऐसे ही वेतन प्राप्त होगा जैसे उस दिन उसे कोई अवकाश नहीं दिया गया था। उपरोक्त निर्देश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (3) के उपबंधों के अनुसार दंडनीय है। चुनाव आयोग के फैसले से जहां लाखों लोगों को मतदान करने में आसानी होगी। वहीं, मतदान प्रतिशत में भी इजाफा होगा।