गाजियाबाद। इंदिरापुरम पुलिस ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों के हत्यारे पति-पिता को वारदात को अंजाम देने के 72 घण्टे के भीतर कर्नाटक से वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद वहां की उडप्पी न्यायालय ने अभियुक्त को गाजियाबाद पुलिस को 72 घण्टे की रिमांड पर सौंप दिया है। इस बात की जानकारी डीआईजी/एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इस मौके पर सिटी एसपी श्लोक कुमार और एएसपी अपर्णा गौतम भी मौजूद थीं।
डीआईजी श्री अग्रवाल ने बताया कि।विगत 21 अप्रैल को स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ज्ञानखंड 4 इंदिरापुरम में तीन बच्चे व एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। जिसके बाद पहुंची पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पर मुअसं-875/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत करते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी थी, जिसका परिणाम सबके सामने है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सुमित कुमार पुत्र सर्वानन्द सिंह निवासी 79/2/4, रोड नं-6, आदित्यपुर, थाना आदित्यपुर, टाटा नगर, जनपद सराय केला खरसावा झारखण्ड, हाल निवासी म.नं.-175 बी, ज्ञानखंड-4, थाना इंदिरापुरम, जनपद गाजियाबाद है। उन्होंने बताया कि उक्त हत्या बच्चों के पिता सुमित कुमार द्वारा ही कारित की गयी है, जिसके सम्बंध में अभियुक्त सुमित द्वारा अपनी पत्नी के भाई को एक व्हाटसअप वीडियो बनाकर भेजा गया था, जिसमें उसने घटना स्वयं के द्वारा कारित करना कबूल किया है। उसमें उसने नशे का आदी होना व आर्थिक तंगी से परेशान होकर उक्त कदम उठाने की बात कही गयी है। उस व्हाट्सएप्प वीडियो में सुमित कुमार द्वारा यह भी बताया गया था कि हत्या करने से पहले नींद की दवा कोल्ड ड्रिक में मिलाकर अपने परिवार को दी गयी थी तथा वह स्वयं भी पोटैशियम साईनाईट खाकर आत्महत्या करने जा रहा है। उक्त वीडियो में उसने हुकुम मैडिकल स्टोर से पोटैशियम साईनाईट तथा नींद की दवाईयां खरीदना बताया गया।
फिर, वीडिया फुटेज के आधार पर औषधि निरीक्षक गाजियाबाद व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हुकुम मैडिकल स्टोर पर गत 22 अप्रैल को छापा मारा गया, जहां से भारी मात्रा में अवैध व प्रतिबंधित दवाईयां मिली तथा मेडिकल स्टोर का लाईसेंस भी बिना नवीनीकरण का पाया गया, जिसके आधार पर औषधि निरीक्षक द्वारा हुकुम मैडिकल स्टोर के मालिक मुकेश कुमार के विरुद्ध मुअसं-880/19 धारा 419/420 भादवि व मुअसं-881/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व 18ए/27/32 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।
उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त सुमित की गिरफ्तारी हेतु लगायी गयी पुलिस टीम को सटीक सूचना प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त सुमित उडप्पी जिला कर्नाटक में मौजूद है, जिस पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उडप्पी पुलिस के सहयोग से अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय उडप्पी कर्नाटक से 72 घंटे का ट्रान्जिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को जनपद गाजियाबाद लाया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह पिछले 3 माह से नौकरी छूट जाने के कारण काफी परेशान था तथा नशे की लत होने के कारण काफी खर्चा हो रहा था तथा बच्चों की पढ़ाई छूट गयी थी तथा अभियुक्त पर नौकरी छूट जाने के कारण काफी कर्जा हो गया था जिससे परिवार का पालन पोषण सम्भव नहीं हो पा रहा था। इसलिए अभियुक्त ने अपने परिवार की हत्या तथा स्वयं की आत्महत्या करने की योजना बनाई, जिसके लिए अभियुक्त ने स्थानीय मार्किट से 20 अप्रैल को एक चाकू खरीदकर लाया तथा 20/21 अप्रैल की रात्रि में चाकू से अपनी पत्नी व तीन बच्चों की गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी तथा खून से लथपथ कपड़ों को बदलकर खून से लथपथ कपड़ों को घर में ही छोड़कर व घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के बाहर झाड़ियों में फेंककर कर स्वयं टैक्सी बुक करके दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया था।
उन्होंने आगे बताया कि वहां से त्रिवेन्द्रम राजाधानी ट्रेन पकड़कर निकल गया और रास्ते में इसने अपने मोबाईल फोन से घटना की वीडियो बनाकर अपनी पत्नी के भाई को भेज दी थी तथा हुकुम मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराये गये तथाकथित पोटैशियम साईनाईट को खा लिया था। चूंकि पोटैशियम साईनाईट सही नहीं था, इसलिए अभियुक्त का आत्महत्या का प्रयास असफल रहा। जिसके उपरान्त पुलिस से बचने के उद्देश्य से उडप्पी कर्नाटक में ट्रेन से उतर गया था, जहां पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।