दिल्ली। बहु प्रतीक्षित महापौर चुनाव के बाबत उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से आधिकारिक घोषणा हो गई है। इस संबंध में शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक महापौर और उप महापौर का चुनाव आगामी 29 अप्रैल को होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तय की गई है। वहीं, नाम वापिसी के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। लिहाजा, मतदान दिवस तक नाम वापिस लिया जा सकता है।
निगम सचिव जगदीश छिल्लर के मुताबिक दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (संशोधित 2012) की धारा 35 की उपधारा (1 ) के तहत व्यवस्था है कि निगम प्रत्येक वर्ष की पहली आमसभा में एक सदस्य का निर्वाचन करेगा जिसे महापौर कहा जाएगा। इसके बाद एक अन्य सदस्य को उपमहापौर के पद पर चुना जाएगा। उन्होंने बताया कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद महापौर पद के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह में चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही पांच वर्ष के लिए गठित आमसभा के तीसरे वर्ष में आरक्षित वर्ग के निगम पार्षद को महापौर बनाने का प्रावधान है। लिहाजा, इस वर्ष अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित पार्षद को महापौर चुना जाना है।
इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 3 के तहत व्यवस्था है कि स्थायी समिति के गठन के एक वर्ष बाद आधे सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। इनमें उन सदस्यों को शामिल किया जाए जिनका कार्यकाल अन्य सदस्यों से ज्यादा रहा है। स्थायी समिति से सेवानिवृत्त सदस्यों की सूची में तिलकराज कटारिया (वार्ड नंबर-63), विकास गोयल (वार्ड नंबर-72) और रमेश कुमार (वार्ड नंबर-95) के नाम शामिल हैं।