नगर आयुक्त ने किया ईदगाह व मस्जिदों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति व पथ-प्रकाश आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण





# राजेन्द्रनगर स्थित मिठाई के प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक व प्लास्टिक सामग्री भण्डार रखने व प्रयोग करने पर रूपये 25,000 का जुर्माना

 

गाजियाबाद। मंगलवार को प्रातः 7.30 बजे से नगर आयुक्त दिनेश चन्द्र द्वारा ईद-उल-फितर पर्व के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाएं व कार्यवाही जैसे-साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, पथ-प्रकाश इत्यादि का जायजा लिया गया। 

 

नगर आयुक्त द्वारा गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत ईदगाह मुख्यतः कैलाभट्टा, पसौंडा, प्रताप विहार तथा सैक्टर-23 संजयनगर मस्जिद की समस्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, प्र. नगर स्वास्थ्य अधिकारी वी.पी. शर्मा, मुख्य अभियन्ता मोईनुद्दीन, जोनल सैनेट्री आफिसर दिनेश अग्रवाल, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता (सिविल), क्षेत्रीय अवर अभियन्ता (जल), क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक साथ थे।

 

निरीक्षण के समय शहर काजी व मौलानाओं से ईदगाह व मस्जिदों में जाकर ईद पर्व के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं जिनमें पेयजल, साफ-सफाई, पथ-प्रकाश व सड़क मरम्मत आदि व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा मौलानाओं व शहर काजी द्वारा बतायी गयी समस्याओं का मौके पर उपस्थित सभी सम्बन्धित अधिकारी को आज दोपहर तक निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। 

 

नगर आयुक्त द्वारा शहर काजी व मस्जिदों के मौलानाओं से आग्रह किया गया कि वे पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से अपने स्तर से यह अनाउंस करा दें कि 2 अक्टूबर, 2018 से प्लास्टिक से बनी साम्रगी का प्रयोग पर उप्र सरकार द्वारा पूर्णरूप से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित प्लास्टिक, थर्माकॉल से बने प्लेट, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि का प्रयोग न करे और न करने दें अन्यथा उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन अध्यादेश, 2018 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध उपरोक्त सामग्री का प्रयोग करने पर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जायेगी। 

 

निरीक्षण के समय पसौंडा क्षेत्र में 2-3 स्थानों पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक व थर्माकॉल से बनी सामग्री प्लेट, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि का प्रयोग किया जा रहा था। इस पर नगर आयुक्त द्वारा कड़ा रूख अपनाते हुए सम्बन्धित से 5 किलोग्राम प्लास्टिक व थर्माकॉल की सामग्री जब्त कर क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक संजीव कुमार से मौके पर ही रूपये 5000/- का जुर्माना वसूलते हुए निर्देशित किया गया कि दोषी व्यक्ति जिनके द्वारा खुले आम प्रतिबन्धित प्लास्टिक व थर्माकॉल की सामग्री का विक्रय व प्रयोग किया जा रहा है, से उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन अध्यादेश, 2018 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अविलम्ब अर्थदण्ड वसूल कर अवगत कराया जाये। 

     

प्र. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल सैनेट्री आफिसर व समस्त सफाई निरीक्षकों को नगर आयुक्त द्वारा दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया गया कि यदि भविष्य में निरीक्षण के समय निगम सीमान्तर्गत प्रतिबन्धित प्लास्टिक, थर्माकॉल की सामग्री का किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय व प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही क्षेत्र में प्रतिबन्धित प्लास्टिक व थर्माकॉल की सामग्री का प्रयोग होने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। 

 

पसौंडा में निरीक्षण के समय पाया गया कि जलकल विभाग द्वारा क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने का जो कार्य कराया जा रहा है, के कारण मिट्टी सड़क पर आने से रास्ता अवरूद्ध होने पर महाप्रबन्धक जल बृजेश कुमार सिंह को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित फर्म व ठेकेदार को अपने स्तर से आदेशित कर दें कि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लें तथा लाईन बिछाते समय जो सड़क किनारे मिट्टी पड़ी हुई है, उसका लेवल इस प्रकार से करें कि रास्ता अवरूद्ध न होने पाये। 

 

निरीक्षण के समय बिजली के खम्बों पर कई जगह  क्योस्क लगे पाये गये। इस पर दूरभाष के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता वि./या. मनोज प्रभात को नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि जोनवार टीम गठित कर यह सुनिश्चित कर लें कि निगम सीमान्तर्गत बिजली के खम्बों आदि पर किसी भी प्रकार का कोई क्योस्क, प्रचार सामग्री लगी न पायी जाये। साथ ही जिन प्रतिष्ठानों द्वारा प्रचार-सामग्री बिजली के खम्बों पर लगायी गयी है, के विरूद्ध नियमानुसार सरकारी सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री, क्योस्क इत्यादि लगाने की एवज में अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूलने की कार्यवाही कर अवगत कराया जाये।  

 

नगर आयुक्त का शहर की साफ-सफाई के निरीक्षण के समय पाया गया कि कुछ स्थानों पर बिल्डरों, भवन स्वामियों द्वारा सड़क किनारे खुले में निर्माण सामग्री डाली हुई थी, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इस पर कड़ा रूख अपनाते हुए सभी अभियन्ता 'सिविल' को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया गया कि पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए एन.जी.टी. द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में खुले में निर्माण सामग्री रखने पर सम्बन्धित बिल्डर्स एवं भवन स्वामियों को नोटिस जारी का अर्थदण्ड वसूल करने की कार्यवाही की जाये। 

 

निरीक्षण के अन्त में नगर आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, अभियन्ताओं एवं निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि ईद पर्व के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा गत वर्षों की भांति उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएं व कार्यवाही में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 

 

नगर आयुक्त द्वारा पर्यावरण एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबन्धित प्लास्टिक व थर्माकॉल से बनी सामग्री का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में निरन्तर की जा रही कार्यशालाओं के बावजूद भी कुछ प्रतिष्ठानों  द्वारा अभी भी प्रतिबन्धित प्लास्टिक व थर्माकॉल से बनी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत आज प्राप्त सूचना के आधार पर नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में राजेन्द्रनगर स्थित मिठाई के प्रतिष्ठान द्वारा धड़ल्ले से प्रतिबन्धित प्लास्टिक व थर्माकॉल की सामग्री, प्लास्टिक पैकिंग, कैरी बैग, प्लेट, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि का भण्डार रखने व प्रयोग करने पर मोहननगर जोन की टीम द्वारा उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन अध्यादेश, 2018 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं का प्रयोग करते हुए रूपये 25,000/- का नकद जुर्माना वसूला गया।