ग्रुप हाउसिंग और संस्थाओं को अब खुद ही करना होगा 50 किलो से अधिक कूड़े का निस्तारण







गाजियाबाद। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और संस्थाओं के यहां से प्रतिदिन यदि 50 किलो से अधिक कूड़ा निकलेगा तो उन्हें स्वयं ही इस कूड़े का निस्तारण करना होगा। क्योंकि नगर निगम के प्रताप विहार डंपिंग ग्राउंड में यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर 15 जनवरी के बाद कूड़ा डंप नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि नगर निगम अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 को शहर में लागू करेगा। 

निगम द्वारा हाल ही में दिए गए एक विज्ञापन से स्पष्ट है कि यदि कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया तो निगम जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी एवं लेखाधिकारी अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि संस्थाओं और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कचरे से खाद बनाने के लिए कंपोस्ट प्लांट लगाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए जल्द ही नोटिस दिए जाएंगे। साथ ही, प्लांट लगाने के लिए इन्हें समय भी दिया जाएगा। लेकिन यदि  निर्धारित समय में प्लांट नहीं लगाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 

बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर में 15 मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां प्रत्येक परिवार के लिए गीले कूड़े से खाद बनाना अनिवार्य किया जाएगा। जबकि लोग सूखे कूड़े को एफआरएफ सेंटर में डाल सकेंगे। नोडल अधिकारी एके मिश्रा ने बताया कि सूखे कूड़े से कपड़ा, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ को अलग-अलग किया जाएगा। जिसमेें से जो कूड़ा वेस्ट-टू-कंपोस्ट प्लांट के जरूरी होगा, उसे वहां भेजा जाएगा।  क्योंकि इस कूूड़े का रिसायकिल संभव नहीं होगा। इसलिए अन्य उत्पाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।