मॉडल फीस रेगुलेटिंग बिल को लागू करने में हिचक रही हैं राज्य सरकारें







गाजियाबाद। ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कुछ अन्य राज्यों से आये हुए एसोसिएशन के मेम्बर्स भी शामिल थे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो और रजिस्ट्रार जगन्नाथ पति से मिला और स्कूलों के खिलाफ की गई शिकायतों मुख्यतः पीओसीएसओ और जेजे एक्ट 75 के निस्तारण के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में गाजियाबाद के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान एवं हरियाणा की उन सभी शिकायतों पर कानूनगो के साथ चर्चा की गई जो काफ़ी समय से विभाग में लंबित पड़ी थीं।

 

इस विस्तृत चर्चा के दौरान चेयरपर्सन ने बताया कि एनसीपीसीआर केवल राज्य के अधिकारियों पर दबाब बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इन शिकायतों के प्रथम अपीलीय अधिकारी आपके राज्य सरकार के अधिकारी ही हैं, हम नहीं। इन सभी पर कार्यवाई आपके राज्य के सरकार द्वारा ही होगी। साथ ही प्रियंक कानूनगो ने बताया कि हम सभी राज्यों के लिये एक मॉडल फीस रेगुलेटिंग बिल बना कर सभी राज्यों को भेज चुके हैं, जो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।आप सभी इस बिल को लागू करने के लिये अपने अपने राज्यों की सरकार पर दबाब बनाइये। इस बिल में शिक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखकर हर पहलू से सारे बिंदुओं को जोड़ा गया है।