इस विस्तृत चर्चा के दौरान चेयरपर्सन ने बताया कि एनसीपीसीआर केवल राज्य के अधिकारियों पर दबाब बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इन शिकायतों के प्रथम अपीलीय अधिकारी आपके राज्य सरकार के अधिकारी ही हैं, हम नहीं। इन सभी पर कार्यवाई आपके राज्य के सरकार द्वारा ही होगी। साथ ही प्रियंक कानूनगो ने बताया कि हम सभी राज्यों के लिये एक मॉडल फीस रेगुलेटिंग बिल बना कर सभी राज्यों को भेज चुके हैं, जो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।आप सभी इस बिल को लागू करने के लिये अपने अपने राज्यों की सरकार पर दबाब बनाइये। इस बिल में शिक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखकर हर पहलू से सारे बिंदुओं को जोड़ा गया है।
मॉडल फीस रेगुलेटिंग बिल को लागू करने में हिचक रही हैं राज्य सरकारें