आईएमटी विवाद में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने की ऐतिहासिक कार्रवाई







# विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के मद्देनजर भूमि का आवंटन निरस्त किया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया

गाजियाबाद। लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी से सम्बन्धित आईएमटी से जुड़े विवादों में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने निर्णायक कार्रवाई की है और उसे आवंटित भूमि में किये गए अवैध निर्माण के मद्देनजर सम्पूर्ण आवंटन को ही निरस्त कर दिया गया है।इस बात की जानकारी जीडीए के मीडिया प्रभारी ई अमरदीप कुमार ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। 


उपाध्यक्ष कंचन वर्मा के हवाले से उन्होंने बताया है कि लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसायटी के संबंध में राजेंद्र त्यागी, पार्षद, नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा गत 3 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय आईएमटी के संबंध में निम्न शिकायत की गई थी, जिसमें सवाल उठाया गया कि जिस संस्था को यह भूखंड आवंटित किया गया था, उस संस्था द्वारा इस भूमि पर स्कूल कॉलेज संचालित किया जाना था, लेकिन किस आधार पर इस भूखंड पर आईएमटी संचालित है, जबकि यह स्कूल कॉलेज की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जिस संस्था को यह भूखंड आवंटित था, उसके द्वारा आवंटित भूमि से ज्यादा भूमि पर कब्जा करके आईएमटी संचालित किया जा रहा है। यही नहीं, जिस संस्था को यह भूखंड आवंटित था तथा उन्हें जो नक्शा स्वीकृत किया गया था, इनके द्वारा स्वीकृत नक्शे से ज्यादा निर्माण, स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण एवं नक्शा स्वीकृत कराए बिना भी कुछ निर्माण कर लिया गया है। उनका आरोप था कि इनके द्वारा बड़े पैमाने पर भूखंड आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

 

जीडीए के मीडिया प्रभारी के मुताबिक, उक्त शिकायतों की जांच हेतु गत 12 मार्च को एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई, जिसके द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गई। फिर समिति द्वारा आईएमटी को अपना पक्ष  प्रस्तुत करने हेतु गत 7 मई को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें आईएमटी के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई हेतु दूसरी तिथि देने का अनुरोध किया गया था। लिहाजा, गत 16 मई को सुनवाई हेतु दूसरी तिथि निर्धारित की गई। उस दिन आईएमटी के चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सुनवाई के समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए, लेकिन धनराशि जमा करने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। 

 

इसलिए उपरोक्त समिति की संस्तुतियों को उपाध्यक्ष कंचन वर्मा द्वारा गत 25 मई अनुमोदित किया गया।उसके बाद उपाध्यक्ष कंचन वर्मा के उपरोक्त आदेश के क्रम में विवादित भूमि क्षेत्रफल 11503.34 वर्ग गज भूमि के आवंटन के निरस्तीकरण का पत्र संख्या 387,  28 मई 19 को जारी कर दिया गया, जिसकी सूचना डाक द्वारा व ई-मेल द्वारा आईएमटी प्रबंधन को प्रेषित किया जा चुका है। इसके अलावा, विवादित भूमि पर स्वीकृत मानचित्रों, संपूर्ति प्रमाण पत्र व अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक प्रवर्तन प्रभारी जोन 3 तथा अधिशासी अभियंता जोन 3 को कार्यवाही हेतु पत्र संख्या 396, 28 मई 19 को जारी किया जा चुका है।