राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर 29 अक्टूबर तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई

देवेंद्र कुमार को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा


नई दिल्ली ।  दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर यथास्थिति बरकरार रखें। अस्थाना ने घूस के आरोप में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में जारी जांच पर किसी तरह का स्थगन नहीं है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने घूस के एक मामले में सीबीआई को उसके डीएसपी देवेंद्र कुमार को सात दिन की हिरासत सौंपी है। इस मामले में जांच एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर भी आरोप लग रहे हैं। सीबीआई की दलील न्यायमर्ति नाजिम वजीरी ने अस्थाना और घूस मामले में गिरफ्तार उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार द्वारा दायर अलग याचिकाओं पर जांच एजेंसी उसके निदेशक आलोक कुमार वर्मा और संयुक्त निदेशक ए के शर्मा से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। सीबीआई की प्रशासनिक शाखा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भी नोटिस जारी किया है। सिर्फ अस्थाना की तरफ से दायर याचिका पर जांच एजेंसी को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अस्थाना और कुमार से मामले से जुड़े रिकॉर्ड और अपने मोबाइल रिकॉर्ड संरक्षित रखने को कहा है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अस्थाना के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और एजेंसी मामले की जांच कर रही है और उसके एफआईआर में और अपराध जोड़ने की उम्मीद है। अस्थाना की दलील अस्थाना के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र सरन ने कहा कि यह सीबीआई के विशेष निदेशक के खिलाफ आरोपी के बयान पर आधारित एफआईआर के अवैध पंजीकरण का मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन कुमार के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कराने के लिये उनकी तरफ से पेश हुए। अस्थाना और कुमार ने अलगअलग याचिकाएं दायर की थीं। अस्थाना ने उच्च न्यायालय से यह निर्देश देने की मांग की कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अस्थाना ने कुमार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के कुछ घंटों बाद अपनी याचिका दायर की थी। .