31 मार्च तक आधार से लिंक हुए सिर्फ 23 करोड़ पैन कार्ड: सीबीडीटी

नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराए जाने की डेडलाइन 31 मार्च 2019 निर्धारित है लेकिन अब तक सिर्फ 23 करोड़ (230 मिलियन) पैन कार्ड ही आधार कार्ड से लिंक हो सकते हैं। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दी है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 42 करोड़ (420 मिलियन) पैन कार्ड जारी किए हैं जिसमें से सिर्फ 23 करोड़ (230 मिलियन) पैन नंबर ही आधार से लिंक कराए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब अनिवार्य कर दिया है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित है। एसोचैम के एक समारोह के इतर चंद्रा ने कहा, पैन को आधार से लिंक करवाकर, हमें यह पता चल जाएगा कि कोई डुप्लीकेट पैन कार्ड हैया नहींऔर यहां पर काफी सारे डुप्लीकेट पैन कार्ड हैं...अगर वो लिंक नहीं हुए तो हम ऐसे पैन कार्ड दिसंबर को कैंसल भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर महीने के दौरान केंद्र की फ्लैगशिप योजना आधार को संवैधानिक रुप से वैध घोषित किया था। पांच जजों की खंडपीठ ने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान आधार उपलब्ध करवाना और पैन का आवंटन अनिवार्य रहेगा, हालांकि आधार को 26,961 करोड़ रुपये बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही कोई भी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर सर्विस पाने वाले से मोबाइल कनेक्शन को आधार सेलिंक कराने को नहीं कह सकता है।