एसोसिएशन का कहना है कि यह स्कूल संविधान के अंतर्गत मिले हमारे मौलिक अधिकारों का भी पूर्ण रूप से हनन करने का प्रयास कर रहा है। जिसके खिलाफ पैरेंट्स द्वारा बनाई गई सन वैली पैरेंट्स एसोसिएशन ने गाजियाबाद बार एसोसिशन के अधिवक्ताओं/प्रवक्ताओं की सहायता से जनहित के मद्देनजऱ बिना फ़ीस लिए ही यह केस लड़ा और उसके द्वारा ही डिफेंट किया जा रहा है।
यही वजह है कि इस केस की अगली तारीख़ 25 मार्च निश्चित की गई, जिसपर अभिभावक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि उस तारीख़ में हमलोग जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण कमिटी (डीएफआरसी) के उस आदेश को रखेंगे जिसके अंतर्गत 2018-19 में स्कूल द्वारा ली गयी ज्यादा फीस को वापिस या समायोजित करने का आदेश इस कमिटी द्वारा दिया गया है।
बताया गया है कि कोर्ट के अंदर शनिवार की कार्यवाही के दौरान पैरेंटस के प्रवक्ता सतपाल यादव, रविकरन गौतम, मनमोहन शर्मा के अलावा गाजियाबाद पैरंट्स एसोसिशन के सदस्य विवेक त्यागी एवं सन वैली पैरेंट्स एसोसिशन के नवीन खोलिया एवं जय बिष्ट शामिल हुए।