आरआईडीएफ के तहत स्वीकृत कार्य 30 मार्च तक पूर्ण कराएं-गोयल

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि पी.के.गोयल ने ग्रामीण आधारभूत विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत स्वीकृत कार्यों को 30 मार्च तक पूर्ण कराने एवं अप्रारंभ कार्यों की राशि वापस लौटाने के निर्देश दिए। 


गोयल ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कृषि, नाबार्ड, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ आरआईडीएफ के तहत स्वीकृत, अप्रारंभ एवं निरस्त योग्य कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आरआईडीएफ-ग्प्ग्, ग्ग् मार्च 2019 तक प्रभावी है। कार्य शुरू नहीं होने की दशा में इन कार्यों के लिए क्लेम किया जाना संभव नहीं है। इसलिए पंचायत राज विभाग अप्रारंभ कार्यों में से निरस्त योग्य कार्यों के परिपूर्ण प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं।अतिरिक्त मुख्य सचिव गोयल ने बताया कि इस योजना के तहत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना की जानी थी। योजनान्तर्गत 4 हजार 627 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 337 कार्य प्रगति पर है। कुछ कार्य भूमि अनुपलब्धता एवं अन्य कारण से शुरू नहीं हो पाए हैं, जिन्हें निरस्त किया जाना जरूरी है। उन्होंने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को चालू कार्यों को 30 मार्च से पहले पूरे कराने और पूर्ण हो चुके कार्य 20 मार्च तक कृषि विभाग को सुपुर्द कर पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग के आयुक्त श्री सीतारामजी विकास भाले, संयुक्त सचिव कृषि एसपी सिंह सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।