माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं उससे संबंधित सेवाओं में हडताल पर रोक

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर और उसके समस्त कार्यालयों एवं संबंधित सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के  प्रयोग के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं सभी कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हडताल किए जाने को प्रतिषेध किया है।