प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने अपनी टीम के साथ वसुंधरा जोन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों, यथा- वसुंधरा में बुद्ध चौक से अग्रसेन चौक, काली मंदिर मार्किट, बिहारी मार्किट, आनंद विहार बस अड्डे से डाबर चौक व ब्रज विहार पुलिया से दिल्ली बार्डर तक की रात्रिकालीन साफ-सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने सबसे पहले वसुंधरा जोन अंतर्गत बुद्ध चौक से अग्रसेन चौक तक की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के समय सफाई कार्य किया जा रहा था। लिहाजा, नगर आयुक्त ने मौके पर उपस्थित सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया कि सफाई करते समय सड़कों पर बिखरी प्लास्टिक की बोतल, पिन्नी, ग्लास आदि को बीनने का कार्य भी किया जाए।
बताया गया है कि निरीक्षण के समय कौशाम्बी बस डिपो के सामने सड़क के किनारे एक व्यक्ति द्वारा कोल्हू लगाकर गन्ने के रस की बिक्री प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास में की जा रही थी। इसलिए प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास का प्रयोग करने पर संबंधित व्यक्ति पर पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया और भविष्य में प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए सचेत भी किया। इसी प्रकार कौशाम्बी मेंट्रो स्टेशन पर मिस्टर ब्राउन बैकरी द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास, दोने, चम्मच व पैकिंग मैटेरियल आदि का भंडारण कर उनका प्रयोग किया जा रहा था, जिस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधित) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2018) की धारा 8(2) के अधीन प्लास्टिक व अन्य जीव अनाशित सामग्री का विक्रय, वितरण व भंडारण करने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिस्टर ब्राउन बैकरी पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया तथा 15 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास, दोने, चम्मच व पैकिंग मैटेरियल आदि के भंडारण को भी जब्त किया।
निरीक्षण के समय नगर आयुक्त के साथ अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, शिवपूजन यादव, जोनल प्रभारी सुनील राय, सफाई निरीक्षक योगेंद्र कुमार भी मौजूद रहे।