पेट्रोल, डीजल एवं लुब्रीकेन्ट ऑयल के रिर्जव स्टॉक रखने के दिए निर्देश

धौलपुर। लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान चुनाव कार्य हेतु पेट्रोल, डीजल एवं लुब्रीकेन्ट ऑयल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञापन एवं नियन्त्राण आदेश 1990 के खण्ड 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर नेहा गिरि ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्प, अनुज्ञापन पत्रा धारी बैरल पोइन्ट को डैड स्टॉक के अलावा रिर्जव स्टॉक रखने हेतु निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि  डैड स्टॉक के अतिरिक्त पैट्रोल पम्प पर हाई स्पीड डीजल 5 हजार प्रति टैन्क, बैरल पोइन्ट पर 500 लीटर, डैड स्टॉक के अतिरिक्त पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल 1 हजार प्रति टैन्क तथा लुब्रीकेटिंग ऑलय पेट्रोल पम्प पर 200 लीटर रिर्जव स्टॉक रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प एवं बैरल पोइन्टधारक अपने कारोबार परिसर पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भण्डारण कर हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल व लुब्रीकेन्ट की सामान्य उपलब्धता बनाए रखना सुनिश्चित करें तथा लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए अधिग्रहित वाहनों को प्राथमिकता से तथा निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा जारी कूपनों एवं परिमिटों के आधार पर उपलब्ध कराऐं। उन्होंने निर्देश दिए है कि प्रत्येक पेट्रोल पम्प, अनुज्ञापत्राधारी तत्काल प्रभाव से पेट्रोल, डीजल तथा लुब्रीकेटिंग ऑयल की बिक्री का कैशमीमों आवश्यक रूप से जारी करें। जिसकी एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराऐं। उपलब्ध आरक्षित स्टॉक का निस्तारण जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्डाधिकारी एवं तहसील मुख्याल पर तहसीलदार के निर्देशानुसार किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए है कि आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति, फर्म, संस्था के विरूद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 24 मई तक प्रभावी रहेगें।