राजनगर आरडीसी के बीकानेर वाले ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर नगर निगम द्वारा लगाई गई जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये चुकाई








गाजियाबाद। राजनगर आरडीसी स्थित बीकानेर वाले ने गत दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण और उपयोग  करने पर नगर आयुक्त दिनेश चंद्र द्वारा लगाए गए जुर्माने के मद्देनजर रविवार को पचास हजार रुपए का चेक नगर निगम कोष में जमा करा दिया है। 

 

बता दें कि नगर आयुक्त ने गत 20 मार्च को होली पर्व के मद्देनजर शहर की साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते समय आरडीसी राजनगर स्थित बीकानेर वाले पर  प्रतिबंधित प्लास्टिक की सामग्री- प्लास्टिक के ग्लास, चम्मच व पैकिंग मैटेरियल आदि का भंडारण पर, रखने व प्रयोग करने पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधित अध्यादेश, 2018, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 वर्ष 2018 की धारा 8-2 के अधीन प्लास्टिक व अन्य जीव अनाशित सामग्री का विक्रय, वितरण व भंडारण करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए गत 22 मार्च को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से नोटिस प्राप्त कराया गया था, जिसमें अनिवार्य रूप से विलंबतम 2 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराई जानी थी।  उसी के मद्देनजर रविवार को आरडीसी राजनगर स्थित बीकानेर वाले द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण व उसका प्रयोग करने पर लगाए गए अर्थदंड की धनराशि 50,000 रुपए चैक के माध्यम से नगर निगम कोष में जमा करा दिया गया है।