विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना खुली सिगरेट और ई सिगरेट की बिक्री पर की गई छापेमारी
           # कांशीराम आवास विकास योजना, सिद्धार्थ विहार सहित कई इलाकों में की गई निरोधक कार्रवाई


गाजियाबाद। जनपद राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  के तहत शनिवार को विभिन्न इलाकों में कोटपा अधिनियम की धाराओं के अनुपालन हेतु खुली सिगरेट और ई सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया, जिससे ऐसे दुकानदारों में हड़कम्प मच गया।

 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जनपद अंतर्गत कांशीराम  आवास विकास योजना, प्रताप विहार क्षेत्र में खुले आम हो रहे तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर शिंकजा
कसते हुए अनुश्रवण दल द्वारा खुली सिगरेट और ई सिगरेट की बिक्री तथा बिना निर्दिष्ट चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया गया और चेतावनी दी गई कि इसका उल्लंधन पाये जाने पर दुकानदारों के ऊपर जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। 

 

इस दौरान अनुश्रवण दल द्वारा लगभग 10 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद 7 दुकानदारों पर सौ- सौ रू का जुर्माना ठोका गया और पुनः ऐसा करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। इस बारे में डा आशुतोष गौतम, जिला सलाहकार ने बताया गया कि जनपद को तम्बाकू मुक्त कराये जाने के क्रम में तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा व छापेमारी तथा जुर्माना की युक्तिसंगत प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।

 

 इस अवसर पर अनुश्रवण व प्रवर्तन दल में खाद्य सुरक्षा निरीक्षक डा राकेश यादव, जिला सूचना कार्यालय के प्रचार सहायक सौरभ कुमार शर्मा, नगर निगम कार्यालय के सुनील कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से डा आशुतोष गौतम, जिला सलाहकार, पुलिस विभाग से सब इन्सपेक्टर ध्रुव नारायण व अन्य टीम शामिल रही।