दोणिमलै खान की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने पर रोक

दिल्ली। एनएमडीसी ने कर्नाटक सरकार द्वारा दोणिमलै लौह अयस्क खान के खनन पट्टा सं. 2396 के विस्तार जो दिनांक 02.11.2018 / 15.11.2018 के आदेशों द्वारा दि. 04.11.2018 से प्रभावी रूप से 03.11.2038 तक 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया था को वापस लेने संबंधी आदेश / पत्र सं. सीआई 78 एमएमएम 2016 दिनांक.17.08.2019 को चुनौती देते हुए माननीय खान ट्रिब्यूनल, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दि.19.08.2019 को दायर की।
लीज की अवधि बढ़ाते हुए औसत बिक्री मूल्य के 80% के बराबर प्रीमियम वसूलने की शर्त को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.07.2019 के द्वारा रद्द कर दिया था।
माननीय खान ट्रिब्यूनल, ने दिनांक 20.08.2019 के पत्र संख्या 13/02/2019/आरसी के जरिए  दि.21.08.2019 के अप.3.30 बजे को सुनवाई को तय की थी । माननीय ट्रिब्यूनल ने 21.08.2019 को NMDC द्वारा की गई दलील सुनीं और निम्नानुसार आदेश दिया,- "तदनुसार 17.08.2019 को लगाए गए आदेश और उस पर आगे किसी भी कार्रवाई को सुनवाई की अगली तारीख तक रोका जाता है"।
उक्त स्टे ऑर्डर कर्नाटक सरकार को खनन पट्टे के संबंध में कोई और कार्रवाई करने या दोणिमलै खान की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाएगा।